Pradhanmantri jevan Jyoti Beema Yojana
Pradhanmantri jevan Jyoti Beema Yojana प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसमें 2,00,000 किसी भी खाता धारक की मृत्यु होने पर दिए जाते हैं, वहीं इसमें सिर्फ 436 रुपए का प्रीमियम प्रति वर्ष जमा किया जाता है वही खाताधारक की मृत्यु होने पर यह पैसे ऑटो डेबिट के द्वारा दिया जाता है।
PMJJBY का पैसा कब मिलेगा
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा एनरोलमेंट करने के 45 दिन के बाद से मिलता है ,इसके लिए व्यक्ति का खाता किसी डाकघर या बैंक में खुला होना चाहिए तभी वह व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकेगा।
PMJJBY में आवदेन की योग्यता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए ,वहीं आवेदक को भारत का नागरिक नागरिक होना आवश्यक है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास किसी डाकघर या बैंक में अकाउंट होना जरूरी होता है ,इस योजना में आपको किसी भी तरह के मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है।
PMJJBY में 18 से 50 साल के सभी व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सकता है और उन्हें 2,00,000 तक का सालाना टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, इस योजना में चाहे खाताधारक की मृत्यु कैसे भी हुई हो उसे इस योजना का लाभ मिलता है और खाते में पैसे डायरेक्ट डेबिट किए जाते हैं ,इस योजना में कस्टमर बहुत ही कम कीमत सिर्फ 436 रूपए का सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
PMJJBY में क्लेम कैसे कर सकते हैं
इस योजना में क्लेम करने के लिए आप LIC की वेबसाइट या फिर जन सुरक्षा पोर्टल से कर सकते हैं, इसके अलावा इसे बैंक जाकर भी आप ले सकते हैं ,इसके लिए नॉमिनी को क्लेम फॉर्म ,डिस्चार्ज रसीद, डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी के बैंक अकाउंट के कैंसिल चेक को जमा करना होगा तभी वह इस योजना के तहत क्लेम कर सकेंगे।
PMJJBY का लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा बैंकों और डाकघरो के द्वारा दी जाने वाली योजना है, इसमें आपको 436 रुपए का प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होता है ,यह एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें खाताधारक की मृत्यु होने पर 2,00,000 रूपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जिसमें आपकी आयु 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए।
इस योजना में 31 मई को प्रीमियम जमा होता है और 1 जून से ही बीमा का कवर शुरू हो जाता है ,इस योजना में खाताधारक की मृत्यु होने पर पैसे ऑटो डेबिट की सुविधा है दी जाती है ,अगर किसी व्यक्ति का एक या एक से ज्यादा डाकघर या बैंक में खाता है तो उसको सिर्फ एक ही खाते में इस योजना का लाभ दिया जाएगा।