दिल्ली में सरकार बनने के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक नए विवाद से पार्टी संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। लोग सवाल उठाने लगे हैं जिस नैतिकता और ईमानदारी का हवाला देकर आप सरकार में आए थे सरकार में आए थे तो उसी सरकार के लोग आज बेईमानी की साख पर उतर आए हैं।। आप के नेताओं का इस तरह पर जेल में जाना जनता के लिए आदमी पार्टी पर सवाल उठाने से बनता है
मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेता का जेल में होना और उनका सीबीआई के सहयोग नहीं करना एक बड़ा सवाल उठा रहा है।
आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई सोमवार को सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। पेशी के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया
CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने CBI को सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी दी थी। 28 फरवरी की सुबह कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
बीजेपी पर केजरीवाल ने साधा निशाना।।
सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने पर 4 मार्च को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कर्नाटक के दावणगेरे में निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा कि BJP के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हो सकता है कि BJP उसे अगले साल पद्म भूषण दे दे। 8 करोड़ रुपए उसके घर से मिले और गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को किया। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला था।
कोर्ट ने दिए ये निर्देश…
जेल सुपरिटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें।
सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए।
पूर्व डिप्टी CM को उनकी MLC में लिखी गईं दवाएं लेने की भी अनुमति है।
मनीष सिसोदिया अब 20 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे।
पहले दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी CBI रिमांड
4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की CBI रिमांड दो दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। हालांकि, CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा।
CBI ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी, यहां से सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था।
CBI ने मांगी 3 दिन की रिमांड, कोर्ट ने पूछा- अब क्या बाकी रह गया?
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI के रिमांड मांगने पर सवाल किया था कि अब क्या बाकी रह गया है। इस पर CBI के वकील ने कहा था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं। कुछ गवाहों से उनका आमना-सामना कराना है।
अपनी सफाई में सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इससे बचाया जाए।
सिसोदिया की दलील–
यह बात को लगातार कह रहे हैं की मेने पूछताछ में पूरा सहयोग किया 3 मार्च को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं। उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है