भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में दर्ज हुआ पहला मामला
आपकेा बतादें, कि Delhi के कमला नगर मार्केट में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मामला दर्ज हो चुका है. जहां पर अब भारत में नई दंड संहिता भी दर्ज हो चुकी है. ऐसे में आपको बतादें, कि न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई. जिसमें कि आपको बतादें, कि ये एफआईआर उनके खिलाफ में दर्ज हुई है, जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन में फुटओवर ब्रिज के नीचे से तंबाकू आदि की बिक्री करते है. साथ ही में लोगों के बीच में अवरोध उत्पन्न करते है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 2023 के चलते ये पहली एफआईआर जो कि कमला मार्केट में आज रेहड़ी और पटरी वालों के खिलाफ में दर्ज हो चुकी है. इसके साथ ही में आपको बतादें कि आज से तीन नए आपराधिक कानूनों को भी लागू कर दिया गया है. आइए जानते है पूरी खबर

बतादें, कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नीचे बैठकर के अवरोध को बढ़ाने वाले और तंबाकू जैसे पदार्थो की बिक्री करने वाले लोगों पर कारवाई की खबर सामने आई है. जहां पर इनके खिलाफ में एफआईआर को भी दर्ज किया जा चुका है. इसके साथ ही में आपको बतादें, कि ये एफआईआर रेहड़ी और पटरी लगाने वालों के रूप में हुई है. इसके साथ ही में एक आरोपी को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
आपको बतादें, कि जिस आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है. उसके बारें में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है, कि आरोपी बिहार का रहने वाला है. जिसका नाम है पंकज कुमार है. वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, कि कैसे वह सड़क के किनारे पर बैठ कर के पानी और तंबाकु इत्यादि को बेच रहा था. ऐसे में वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. आपको बतादें, कि आरोपी को पुलिस के द्वारा कहा गया था, कि वह अपना ठेला यहां से हटा लें. परंतु अधिकारियों की बात केा टालते हुए व्यक्ति ने बात नही मानी. जिसके बाद से पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ी.
आपको बतादें, कि आजे से तीन नए कानूनों को भी लागू किया जा रहा है. जिसमें कि भारतीय न्याय संहित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नियमों को शामिल किया गया है.