Rashmika Mandana Deepfake Video: टॉलीवूड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद कई दिग्गज नेताओं ने इस मामले के प्रति नाराजगी जताई है। लेकिन अब इस डीपफेक वीडियो मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से अनुरोध किया है कि वे एक दिन के भीतर एआई के साथ निर्मित डीपफेक जैसी भ्रामक सामग्री को हटा दें। यह एडवाइजरी पहले फरवरी में भी जारी की जा चुकी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी उन कानूनों को दोबारा बताती है जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पालन करना होगा। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी को संदर्भित करता है

जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 3(2)(बी) का भी उल्लेख किया गया है, जो 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भ्रामक सामग्री को हटाने का आदेश देता है।
रश्मिका का डीपफेक वीडियो इंस्टाग्राम सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, और यह मूल रूप से एक ब्रिटिश-भारतीय महिला द्वारा पोस्ट किया गया था। रश्मिका के चेहरे को महिला के चेहरे से बदलने के लिए एआई का उपयोग करके वीडियो में हेरफेर किया गया है।