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IPO रिफंड स्टेटस: अलॉटमेंट न होने पर क्या करें?

September 13, 2024 Durgesh Yadav 1 min read
IPO

आईपीओ और रिफंड की प्रक्रिया

शेयर बाजार में IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) का आकर्षण हमेशा बना रहता है. निवेशक अक्सर इन आईपीओ में निवेश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी निवेशकों को आईपीओ अलॉट हो. जब किसी आईपीओ में अत्यधिक मांग होती है, तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया में चुनिंदा निवेशकों को ही शेयर मिलते हैं. जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट नहीं होता, उन्हें उनकी निवेश राशि का रिफंड मिल जाता है। हालांकि, कभी-कभी रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है.

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बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO का हाल

हाल ही में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने बाजार में काफी उत्साह पैदा किया. इस आईपीओ के लिए 69 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था. आईपीओ का अलॉटमेंट 12 सितंबर 2024 को हुआ था. जिन निवेशकों को इस आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए, उन्हें रिफंड मिलना शुरू हो गया है. लेकिन अगर आपको अब भी रिफंड नहीं मिला है, तो आपको क्या करना चाहिए?

रिफंड स्टेटस चेक करने की विधि

  1. बीएसई की वेबसाइट पर चेक करें सबसे पहले, आपको बीएसई की वेबसाइट पर जाकर आईपीओ रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
  • बीएसई की वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Status of Issue Application’ में जाकर ‘Equity’ का विकल्प चुनें.
  • अब कंपनी का नाम चुनें.
  • इसके बाद, अपना एप्लीकेशन नंबर या पैन कार्ड नंबर दर्ज करें.
  • ‘I am not a robot’ बॉक्स को चेक करें और ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें.
  • आपकी स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा.
  1. आईपीओ रजिस्ट्रार की वेबसाइट बीएसई के अलावा, आप आईपीओ के रजिस्ट्रार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर, आपको अपने एप्लीकेशन की डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर और पैन कार्ड नंबर.
यदि रिफंड अभी भी नहीं आया है

अगर आप रिफंड स्टेटस चेक करने के बावजूद रिफंड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है. कभी-कभी रिफंड प्रक्रिया में थोड़ी देर हो सकती है। आपको धैर्य रखना चाहिए और कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए.

क्या करें अगर रिफंड नहीं आता?

यदि आपको रिफंड के लिए निर्धारित समय अवधि के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  • कस्टमर केयर से संपर्क करें: आईपीओ के रजिस्ट्रार या बीएसई के कस्टमर केयर से संपर्क करें और अपनी समस्या की जानकारी दें. वे आपको आपकी समस्या का समाधान प्रदान कर सकते हैं.
  • लेखित शिकायत दर्ज करें: यदि कस्टमर केयर से भी समाधान नहीं मिलता, तो आप एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको उचित दस्तावेज और अपनी शिकायत की जानकारी के साथ संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा.
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निष्कर्ष

आईपीओ में निवेश करना एक आकर्षक अवसर हो सकता है, लेकिन कभी-कभी रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है. यदि आपको रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो सही तरीके से स्टेटस चेक करें और आवश्यक कदम उठाएं. इस प्रकार, आप अपने निवेश की स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं.

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