Haryana Mahila Samridhi Yojana में महिलाओं को मिलेगा 60,000 तक का लोन

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Haryana Mahila Samridhi Yojana

Haryana Mahila Samridhi Yojana : हरियाणा सरकार के द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ हरियाणा राज्य में रहने वाले नागरिकों को मिलता है ,हरियाणा सरकार की यह योजना Haryana Mahila Samridhi Yojana हैं जिसमें महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए लोन दिया जाता है, इसमें महिलाओं को 5% की वार्षिक दर पर 60000 तक का लोन दिया जाता है इसमें ब्याज दर भी काफी कम होता है .

वे महिलाएं जो किसी व्यवसाय करने की इच्छा रखती है और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है ऐसी अनुसूचित जाति की महिलाओं को सरकार के द्वारा रोजगार प्रदान करने के लिए लोन देकर उनकी आर्थिक मदद की जाती है और इस लोन राशि पर ब्याज दर भी काफी कम होता है।

Haryana Mahila Samridhi Yojana क्या है ?

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Haryana Mahila Samridhi Yojana अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना है जिससे महिलाओं को 60000 तक का लोन उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है जिस पर 5% की वार्षिक ब्याज दर की ब्याज ली जाती है।

योजना का उद्देश्य

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Haryana Mahila Samridhi Yojana हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि वह महिलाएं जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रही है उन महिलाओं को लोन देकर व्यवसाय के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वह भविष्य में कोई व्यवसाय कर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रह सके.

सरकार के द्वारा यह लोन कई सारे छोटे व्यवसाय जैसे- चूड़ी की दुकान, ब्यूटी पार्लर ,चाय की दुकान ,सिलाई की दुकान ,बुटीक या फिर कपड़े की दुकान खोलने के लिए दिया जाता है .

योजना के लाभ

Haryana Mahila Samridhi Yojana

Haryana Mahila Samridhi Yojana लाभ हरियाणा राज्य में रहने वाली महिलाओं को मिलता है इस योजना में केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं को सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उनकी वित्तीय सहायता की जाती है, इस योजना में सरकार के द्वारा ₹60000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती है .

योजना में कौन कर सकता है आवेदन

  1. Haryana Mahila Samridhi Yojana में आवेदन केवल अनुसूचित जाति की महिला ही कर सकती है
  2. इसमें आवेदक महिला को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है
  3. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक महिला की आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  4. इस योजना में आवेदन के लिए महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए
  5. इसके अतिरिक्त महिला का आधार कार्ड ,पहचान पत्र ,पैन कार्ड यदि हो तो, निवास प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट नंबर और पासपोर्ट साइज की फोटो तथा मोबाइल नंबर होना चाहिए

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