Govt Schemes : उत्तरप्रदेश में कन्याओं के विवाह में सरकार करेगी 51 हज़ार की धनराशि खर्च

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Govt Schemes

Govt Schemes : राज्य सरकार अपने नागरिको के लिए वर्तमान में कई योजनाएं चला रही है ,ताकि उन नागरिको को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हे आत्मनिर्भर बना सके ऐसी ही एक योजना उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है आइये जानते है इस योजना के बारे में

सामूहिक विवाह योजना

सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है इसके अंतर्गत बेटियों ,विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सामूहिक विवाह कराया जाता है और उसमें 51 हजार रुपए की धनराशि खर्च की जाती है .

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सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य गरीब निर्धन और बेसहारा महिलाओं को इसका लाभ देना है या उन परिवारों की मदद करना है जो अपनी बेटियों का विवाह करने में सक्षम नहीं है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है उन्हें 51 हज़ार की राशि सहायता के रूप में देना है .  

सामूहिक विवाह योजना से लाभ

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सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नव विवाहित जोड़े को 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है ,जिसमें से 35 हजार रुपए लड़की के बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं और 10,000 रूपए विवाह के समय वर और वधु के लिए होने वाले खर्चों में दिया जाता है ,वहीं 6,000 रूपए विवाह समारोह के आयोजन जैसे -भोजन ,पंडाल इत्यादि पर खर्च किए जाते हैं .

सामूहिक विवाह योजना पात्रता

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इस योजना में आवेदन करने के लिए कन्या अथवा महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए वही वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए ,इस योजना के अंतर्गत वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 2,00,000 तक है.

इस योजना के अंतर्गत वही लोग पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इस योजना का लाभ केवल उन कन्याओं को ही मिलेगा जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है इस योजना के अंतर्गत तलाकशुदा महिलाएं भी पात्र होगी ,इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाएं भी आवेदन करने की पात्र होंगी।

सामूहिक विवाह योजना में आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड एवं कन्या का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वर वधु की फोटो ,मोबाइल नंबर ,बैंक अकाउंट नंबर ,निवास प्रमाण पत्र इत्यादि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

सामूहिक विवाह योजना में आवदेन

इस योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ,आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवदेन कर सकते है, आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी यहां पर ‘आवेदन करें’ ऑप्शन में क्लिक करें तथा ई केवाईसी करने के लिए वर वधू का आधार कार्ड और जन्मतिथि भरकर मोबाइल नंबर डालें आपके मोबाइल नंबर पर अब एक ओटीपी आएगा इसके बाद आप ओटीपी और डालकर इसको सत्यापित करें।

अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण ,विवाह का विवरण ,वार्षिक आय विवरण इत्यादि जानकारी भरनी होगी इसके बाद आपको इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा ,इसके बाद सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें अब आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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