पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट 1996 ड्रग जब्ती मामले में दोषी करार

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नई दिल्ली: गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक सत्र अदालत ने बुधवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग जब्ती मामले में दोषी ठहराया.

उम्मीद है कि अदालत गुरुवार दोपहर को सजा सुनाएगी. सत्र अदालत ने भट्ट को यह दावा करके राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया कि 1996 में पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वकील रह रहा था. भट्ट, जिन्हें 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, तब बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे.

उनके अधीन जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था, यह दावा करते हुए कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वह रह रहे थे.

हालांकि, बाद में राजस्थान पुलिस ने कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा फंसाया था.

पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आई बी व्यास ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए 1999 में गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था.

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