कल ही मिली थी राउज़ एवेन्यू कोर्ट से जमानत
आम आदमी पार्टी के सदस्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कल ही ज़मानत दी थी. पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है. जिस पर कल ही अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बेल बांड पर जमानत मिली थी.
ED ने हाईकोर्ट में जमानत रोकने की लगाई याचिका
आज ED ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी. ED का कहना है कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से जांच पड़ताल के महत्वपूर्ण बिंदु पर असर पड़ेगा ,क्योंकि केजरीवाल एक अहम मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक निचली अदालत से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी.
एसएलपी में ED का कहना है, “अगर केजरीवाल को अभी रिहा किया गया तो जांच पड़ताल के अहम बिंदुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा ,क्योंकि केजरीवाल कोई आम व्यक्ति नहीं है वह मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं”.
केजरीवाल के वकील की दलील को हाईकोर्ट ने ठुकराया
जहां ED ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की याचिका लगाई है वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल के वकील की दलीलों को ठुकरा दिया है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधी का कहना था कि ‘याचिका पर जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है’. इसी दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन का कहना है कि ,जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई चलेगी तब तक निचली अदालत का कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा.
ED के वकील ने कहा कि हमें दलीलों के लिए निचली अदालत में पर्याप्त समय नहीं दिया गया
अब केजरीवाल की इस मामले को जस्टिस रविंदर डुडेजा और सुधीर कुमार जैन देख रहे हैं. जिनसे ED के वकील जोएब हुसैन का कहना है कि, उन्हें निचली अदालत में दलील रखने और लिखित में जवाब देने के लिए समय नहीं दिया गया. ED ने धारा 45 का हवाला देते हुए कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की.