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मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई का बयान कहा किसी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति को जल्द ही गिरफ्तार किए जानें की संभावना

March 18, 2024 Simran Khan 1 min read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया की जमानत का विरोध करते हुए, सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कथित साजिश की जांच अभी भी चल रही है, और कुछ हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है.

सीबीआई के वकील का तर्क

सीबीआई के वकील ने कहा, साजिश के संबंध में हमारी जांच जारी है. किसी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति या किसी अन्य को भी गिरफ्तार किया जा सकता है. मुकदमे में देरी के सिसौदिया के आरोपों पर, सीबीआई ने तर्क दिया कि उसकी ओर से कोई देरी नहीं हुई है और उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. सीबीआई के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की जांच महत्वपूर्ण चरण में है. इसके अतिरिक्त, सिसौदिया साजिश का मुख्य आरोपी और कथित सरगना है और यह उसके निर्देश पर था कि अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कहा.

सीबीआई के मुताबिक, मनीष सिसौदिया का सामना संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से हुआ है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. मामला दर्ज होने की तारीख पर उन्होंने कथित तौर पर फोन भी नष्ट कर दिए.

मनीष सिसौदिया की ओर से दलील दी गई कि उन्हें जेल में बंद हुए 13 महीने हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए 4.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चार्जशीट पर बहस पूरी नहीं हुई है. सिसौदिया ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश के संदर्भ में दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें मुकदमे में देरी होने पर तीन महीने के भीतर जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी.

सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि पुलिस की वजह से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राजस्व में वृद्धि हुई है. उनके प्रस्तुतीकरण के अनुसार, लाइसेंस शुल्क 69 करोड़ से बढ़कर 73-75 करोड़ होने से कोई नुकसान नहीं हुआ है. किसी निजी व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. उपभोक्ताओं को लाभ हुआ, कोई भी नहीं है जो आकर कह सके कि मेरे पास है एक नुकसान. और हालांकि लोग खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने नीति का आनंद लिया या नहीं, लेकिन कोई भी नकारात्मक बात नहीं है,सिसोदिया के वकील ने ये सभी तर्क दिए.

माथुर ने बताया कि सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं और उन्हें पहले से ही भोग की अनुमति दी गई है, जिसका उन्होंने किसी भी समय दुरुपयोग नहीं किया है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एजेंसियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सिसोदिया के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है, और सीबीआई और ईडी दोनों ने अपनी पूरक आरोपपत्र और शिकायतें दायर की हैं.

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