CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने FY24 के ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. यह निर्णय करदाताओं के लिए राहत प्रदान करता है, जो विभिन्न कारणों से अपनी रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं कर पा रहे थे.

नई समय सीमा

CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया है. यह बदलाव उन सभी करदाताओं के लिए है जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत ऑडिट कराना आवश्यक है. इस निर्णय से उन कंपनियों और व्यक्तियों को लाभ होगा, जो विभिन्न प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के संकलन में समय की कमी का सामना कर रहे थे.

करदाताओं की परेशानियाँ

कई करदाता समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करने में असमर्थ थे. इसमें आंतरिक और बाहरी ऑडिटर्स से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में हो रही देरी, तकनीकी समस्याएँ, और महामारी के बाद के समय में व्यापारिक चुनौतियाँ शामिल हैं. ऐसे में, CBDT का यह निर्णय करदाताओं के लिए राहत का कारण बना है.

महत्व और उद्देश्य

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ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जो करदाताओं को उनके वित्तीय विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करती है. इससे न केवल कर की चोरी को रोकने में मदद मिलती है, बल्कि यह कर प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण है. नई समय सीमा के माध्यम से, CBDT यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी करदाता सही और सटीक जानकारी प्रस्तुत करें.

टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया

आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत, उन व्यवसायों या व्यक्तियों को ऑडिट कराना आवश्यक है जिनकी कुल कारोबार या आय एक निश्चित सीमा से अधिक है. ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष के दौरान की गई सभी लेनदेन, खातों का सटीक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है. यह रिपोर्ट आयकर विभाग द्वारा कराधान के लिए महत्वपूर्ण होती है.

भविष्य की अपेक्षाएँ

इस समय सीमा का विस्तार केवल एक तात्कालिक समाधान है. करदाताओं को भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है. इसके लिए, वे अपनी वित्तीय रिकॉर्ड को समय पर संकलित कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था कर सकते हैं. साथ ही, व्यवसायों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और ऑडिटर्स के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है.

परिणाम और प्रभाव

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इस निर्णय का प्रभाव न केवल करदाताओं पर पड़ेगा, बल्कि यह कर प्रशासन पर भी असर डाल सकता है. अगर अधिक करदाता समय पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करते हैं, तो इससे आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है. साथ ही, यह टैक्स की वसूली और करदाताओं के प्रति विभाग के विश्वास को भी बढ़ा सकता है.

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