कलकत्ता उच्च न्यायालय का बंगाल सरकार को आदेश, शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपें

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नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह आज शाम साढ़े चार बजे तक निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंप दें.

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि पांच जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले से संबंधित मामले को सीबीआई अपने हाथ में लेगी. पीठ ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकती है, जिसमें सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया है. 5 जनवरी को संदेशखाली में भीड़ द्वारा उनकी टीम पर हमला किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए थे.

यह हमला तब हुआ जब ईडी अधिकारी कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने गए थे. शेख शाहजहाँ को 55 दिनों की फरारी के बाद 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शेख शाहजहाँ को छह साल के लिए निलंबित कर दिया. शाहजहां और उसके गुर्गों पर संदेशखाली में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है.

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