ED के द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई अरविंद केजरीवाल को ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट’ के द्वारा दी गई रिहाई के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूरे दिन सुनवाई की. ED ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए ,हाईकोर्ट में अपील की थी. जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतिम रोक लगाते हुए उनकी रिहाई को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया है. इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पहुंचे हैं.

1 लाख के बेल बांड पर मिली थी ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट’ से जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने मनी लांड्रिंग के अपराध में अरेस्ट किया था. जिस पर निचली अदालत ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट’ ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बांड पर जमानत दी थी. जिसके बाद ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि उन्हें रिहाई देने से केस के मुख्य पहलुओं पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल एक बहुत अहम मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं. और साथ ही ED के वकील ने यह आरोपी लगाया कि उन्हें निचली अदालत में दलील पेश करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया था. इन सब दलीलों के बाद,शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा, याचिका पर सुनवाई होने तक ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट’ का फैसला माननीय नहीं होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले को आने के बाद, अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले पर अरविंद केजरीवाल के वकील वकील ने आज सुनवाई के लिए मांग की है. 21 मार्च से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के भरोसे अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल में है. ED मैं आरोप लगाया है कि निचली अदालत ‘राउज़ एवेन्यू कोर्ट’ का फैसला गलत जानकारी पर दिया गया था तथा उनका फैसला गलत था.
ED की अपील पर हाईकोर्ट ने की थी शुक्रवार को सुनवाई
ED के द्वारा हाईकोर्ट में की गई अपील पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई की गई. ED ने निचली अदालत राउज़ एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी. ED के द्वारा दी गई इस याचिका पर शुक्रवार को पूरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई चली. जिस पर हाईकोर्ट ने दो-तीन दिन अपने फैसले को सुरक्षित करते हुए केजरीवाल के जमानत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी. अब अगले कुछ दिनों तक आप पार्टी के नेता और दिल्ली मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे अरविंद केजरीवाल रिहा नहीं हो पाएंगे.