Breaking
Latest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain TimesLatest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain Times
Sat, May 16, 2026 | New Delhi
Business

सभी रेस्टोरेंट में नही लगता है जीएसटी, जानिए डिटेल्स

June 24, 2023 Sneha 1 min read
nsjkvbshbs

रेस्टोरेंट में खाना खाना हम सभी को काफी पसंद होता है. इसके साथ ही आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा की रेस्टोंरेट के खाने के बिल में जीएसटभ् साथ में जुड़ा हुआ होता है. लेकिन आपको बतादें की बहुत से लोग ऐसे होते है जिन्हें ये नही मालूम नही होता है की ये जीएसटी का बिल चुकाना इतना जरूरी नही होता है. आपको बतादें की हर एक रेस्टोरेंट में आपके जीएसटी नही मांगा जा सकता है. आपको इस बारें में जानकारी होनी जरूरी है. जिससे की आप अपने पैसो को बचा सकें. आइए जानते है इस बारें में.

क्यों नही लगता कई रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी चार्ज?

बतादें की ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट है जिनमें अगर आप खाना खाते है तो आपको बिल के साथ जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नही है और ना ही एक ग्राहक होने के नाते कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट सरकार की स्कीम के साथ इनरोल्ड होते है. जिसका नाम है जीएसटी काॅम्पोजीशन स्कीम. आपको बतादें की इस स्कीम के तहत जो भी व्यापारी इस स्कीम के साथ जुड़ता है उसे केवल साल के बेस पर अपने टर्नओवर पर जीएसटी का भुगतान करना होता है.

कौन आता है स्कीम के अंतर्गत?

आपको बतादें की स्कीम के अंतर्गत 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को शामिल किया जाता है. इसके साथ ही आप जानलीजिए की जो भी व्यापारी इस स्कीम के अंतर्गत आते है. वो अपने ग्राहकों से रेस्टोरेंट में जीएसटी को नही वसूल सकते है. इस बात का हमेशा ध्यान रखिए की जहां आप खाना खाते है क्या वो रेस्टोरेंट इस स्कीम के अंतर्गत आता है तो आपको वहां खाने पर जीएसटी नही देना होता है.

इस तरह से करें पहचान
बतादें की जो भी रेस्टोरेंट इस स्कीम के अंतर्गत आते है उनके बिल पर काॅम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नाॅट एलिजिबल टू केलेक्ट टैक्स आॅन सप्लाईज जरूर लिखा होता है. ऐसा लिखा होने पर आपको उस रेस्टोरेंट में खाने पर जीएसटी के बिल को नही चुकाना होता है.

Home
Google_News_icon
Google News
Loan
Facebook
Join