आपको बतादें की RBI (Reserve Bank Of India) ने 2000 के नोटों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. 2000 हजार के नोट अब जल्द ही चलन से हटाए जाएगें. बतादें की 30 सितंबर से 2000 के नोट एक लीगल टेंडर बनें रहंगें. इसके साथ ही आपको बतादें की RBI आरबीआई ने सभी बैकों से 30 सितंबर तक 2000 के नोट जमा और एक्सचेंज करने का ऐलान किया था. जिसका मतलब ये है की 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट का चलन मार्केट में और सभाी जगहों पर बंद हो जाएगा. लेकिन 30 सितंबर से पहले आप इन नोटो को बदल सकते है उन्हें बैकों में जमा करा सकते है और एक्सचेंज भी कर सकते है.
बतादें की RBI आरबीआई ने इस बात का ऐलान किया है की 23 मई 2023 से आप 2000 के नोटों को किसी दूसरें नोटें की कीमतों से 20,000 रूपये तक में एक्सचेंज करा सकते है. सभी बैंकों में आप 30 सितंबर तक इन 2000 के नोटों को एक्सचेंज और जमा करा सकते है. जिसका फैसला RBI आरबीआई ने किया है. इसके साथ ही आपको बतादें की ये सुविधा देश भर में सभी बैकों में ग्राहको को 30 सितंबर तक उपलब्ध कराई जा रही है.
आपको बतादें की न्यूज एजेंसी ANI एएनआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है की 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट लीगल टेंडर बन रहेंगें. इसके साथ ही बताया जा रहा है क आरबीआई ने इन नोटों को बदलने और एक्सचेंज करने के लिए ग्राहकों को 4 महीनें का वक्त दिया है. जिसके मुताबिक 4 महीनें के अंदर ही 2000 के नोट बैकों में 30 सितंबर तक जमा करा दिए जाएगें. बतादें की लोगों को इस बात से घबरानें या फिर डरनें की कोई जरूरत नही है क्योंकि ये RBI आरबीआई का एक रूटीन प्रोसेस है.