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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुसलमानों के लिए 4 % OBC आरक्षण खत्म करने का मामला।

April 13, 2023 Rupali Parihar 1 min read
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कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक मुस्लिम संगठन ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया।

सुप्रीम कोर्ट में होंगी सुनवाई।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्‍यमंत्री बसवराज बोम्‍मई की भाजपा सरकार ने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण को समाप्‍त करने का फैसला सुनाया था। अब गुरुवार को बोम्‍मई सरकार के इस फैसले को चुनौदी देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है।

मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म किया।

राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया था। इस दौरान सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए दो नई श्रेणियों की घोषणा की और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मुसलमानों को मिलने वाला 4 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया।ये ओबीसी मुस्लिम कोटा वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बांटा गया है। कोटे के लिए पात्र मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

कपिल सिब्बल ने पेश की याचिका।

याचिकाकर्ता के लिए पेश कपिल सिब्बल ने सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि यह 4 प्रतिशत आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है. इस पर सुनवाई हो. इस पर सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।

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