नहीं किया है आधार और पैन कार्ड लिंक तो लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना। 31 मार्च है आख़िरी तारीख़।

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वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी पैन कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने दूसरी बार पैन यूजर्स को मौका दिया है। अगर कोई भी पैन धारक सरकार के किसी आदेश को नहीं मानता है तो उसे तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने सरकार द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना जिसमें कहा गया है कि पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आयकर विभाग पिछले एक महीने से लगातार पैनकार्ड धारकों को सूचित कर पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है. आयकर विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन धारक इसे लिंक करें, अन्यथा कि स्थिति में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

10 हजार का लगेगा जुर्माना

इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड कहीं यूज कर लेता है, जो कि 31 मार्च के बाद वैध नहीं होगा तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, मूल्यांकन अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए।

पहले आधार पैन लिंकिंग से जुड़े नियमों में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून के अनुसार, दो आईडी को लिंक करने में विफल रहने पर पैन अमान्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति पैन विवरण की आवश्यकता वाले वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है। इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है। साथ ही, उक्त व्यक्ति को अधिक टीडीएस राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा,

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