9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने रविवार को ये बात कही. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह, छात्रों को ड्रेस पहननी है और परीक्षा देनी है. हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री का बयान।
शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रहेगी पाबंदी बरकरार रहेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार नियमों से समझौता नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाली छात्राओं को परीक्षा केंद्र परिसर तक हिजाब पहनकर जाने की अनुमति है लेकिन परीक्षा कक्ष में उन्हें हिजाब को उतारना होगा।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नौ मार्च से शुरू होने वाली पीयू यानी प्री-यूनिवर्सिटी की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की मुस्लिम छात्राओं के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि स्नातक कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है।
स्कूल शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि चूंकि हिजाब का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में है, वार्षिक परीक्षा के दौरान हिजाब की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता। इस वजह से हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि कौन सी छात्रा हिजाब नहीं पहनने देने से परीक्षा में फेल हो जाती है।
नियमों पालन करना होगा।
सूत्रों के मुताबिक उडुपी, चिक्काबल्लापुर, चामराजनगर और बैंगलोर ग्रामीण जनपदों में ग्रेतजुएट कॉलेजों की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने संबंधित कॉलेजों के प्रिंसिपल्स से हिजाब पहनकर परीक्षा देने की परमीशन देने की मांग की थी। पिछले हफ्ते एग्जाम में हिजाब पहनने की परमीशन के लिए दो अनुरोध आए थे, जिन्हे सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सभी छात्र परीक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।
सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में सरकारी संस्थानों को छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा