नई दिल्ली: सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव अवैध खनन मामले में गुरुवार को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहे जाने वाले सीबीआई के समन को छोड़ सकते हैं.
केंद्रीय एजेंसी ने 2012 और 2016 के बीच उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कथित अवैध खनन के मामले में गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुधवार को अखिलेश यादव को नोटिस भेजा. सूत्रों ने कहा कि यादव सीबीआई के सामने गवाही देने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे.
सीबीआई का आरोप है कि जब यादव मुख्यमंत्री थे तब सरकारी अधिकारियों ने 2012-16 के दौरान ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का कथित उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे जारी करके अवैध खनन की अनुमति दी थी.
सीबीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. यादव 2012-13 के दौरान खनन विभाग के प्रभारी थे. अखिलेश यादव ने बुधवार को सीबीआई के समन का जवाब देते हुए कहा कि 2019 का मामला आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक इरादों से लाया गया था.
यादव ने कहा, सपा (भाजपा के) सबसे ज्यादा निशाने पर है. 2019 में मुझे किसी मामले पर नोटिस मिला था, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव थे. अब, जब फिर से चुनाव आ रहा है, तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है. एफआईआर आपराधिक साजिश, चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, अपराध करने का प्रयास और कदाचार के अपराधों के लिए दर्ज की गई थी और मामले में 11 लोगों को नामित किया गया था जिन्होंने खनन पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन की अनुमति दी थी. 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी.