भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों को अयोग्य किया घोषित

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नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव में भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले छह कांग्रेस विधायकों को गुरुवार को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया. दल-बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने वाले छह विधायकों ने अपने खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों को आकर्षित किया. और कहा मैं घोषणा करता हूं कि छह लोग तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे. स्पीकर कुलदीप सिंह पठानियां ने यह घोषणा की है.

हालांकि, कांग्रेस सरकार राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और एक मंत्री की बगावत के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट को संभालने में कामयाब रही है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बुधवार को बजट पारित किया, और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब तक नेताओं के साथ बातचीत समाप्त नहीं हो जाती, वह इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेंगे, जिससे कांग्रेस को राहत मिली.

हिमाचल राजनीतिक संकट नवीनतम घटनाक्रम
मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट देने के बाद कांग्रेस ने छह बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की. कांग्रेस के दिग्गज अभिषेक मनु सिंघवी को भाजपा के हर्ष महाजन ने ड्रॉ के जरिए हरा दिया, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों को 34 वोट मिले थे.

अयोग्य ठहराए गए विधायकों के नाम

अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा हैं.कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद कथित तौर पर कांग्रेस और तीन निर्दलीय विधायक भाजपा शासित हरियाणा के पंचकुला में एक गेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए हैं, वे बुधवार को विधानसभा सत्र में शामिल हुए.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को ‘दुर्व्यवहार’ और कथित तौर पर अध्यक्ष के कक्ष में नारे लगाने के आरोप में निष्कासित कर दिया था.

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