बिल्डर से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने धोखाधड़ी के 22 ठिकानों पर की छापेमारी

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ललित टेकचंदानी नाम के एक बिल्डर से संबंधित मुंबई और नवी मुंबई में 22 स्थानों पर तलाशी ली.

उनके खिलाफ संभावित फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के आरोपों के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की गई थी. तलाशी के परिणामस्वरूप 30 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, बैंक शेष और सावधि जमा जब्त और जब्त कर ली गई.

ईडी ने दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि टेकचंदानी और अन्य लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना के लिए संभावित घर खरीदारों से बड़ी रकम एकत्र की.

ED की जांच में आई ये बात सामने

ईडी की जांच में पाया गया कि सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने तलोजा हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए. परियोजना में देरी के कारण इन खरीदारों को फ्लैट या रिफंड नहीं मिला. जांच के अनुसार, घर खरीदारों से प्राप्त धन का बिल्डर द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति हासिल करने के लिए दुरुपयोग किया गया था.

ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान 27.5 लाख रुपये नकद और टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों के तहत संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए. डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त कर लिए गए. कुल 29.73 करोड़ रुपये की सावधि जमा का विवरण खोजा गया और विभिन्न बैंकों में रखे गए खाते फ्रीज कर दिए गए।

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