नई दिल्ली: वाराणसी बिजली विभाग के चार अधिकारियों को बिजली का बिल 2 लाख से अधिक बढ़ाने के लिए ‘सजा’ में अनाथालय के कैदियों को खिलाने के लिए कहा गया था, यह दावा करते हुए कि घरेलू कनेक्शन के लिए 1911 से शुल्क लंबित थे.
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को यूपी राज्य सूचना आयोग ने दोषी पाया और उन्हें बिजली बिल घटाकर 3,998 रुपये करने के लिए मजबूर किया गया.कार्यवाही के दौरान आयोग ने दोषी अधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या यूपीपीसीएल 1911 में अस्तित्व में था और क्या तब वाराणसी में लोगों को बिजली मिल रही थी.
वाराणसी निवासी उमा शंकर यादव से यूपीपीसीएल ने एक कनेक्शन के बदले बिजली शुल्क के रूप में 2.24 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था, यह दावा किया गया था कि उनके पिता बसंतू यादव को 1911 में शहर के मैदागिन क्षेत्र में उनके आवास के लिए मिला था.
उमाशंकर ने राशि का विरोध किया, लेकिन जब उन्हें अनुकूल समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने दिसंबर 2022 में निगम में सूचना का अधिकार याचिका दायर की और जब उन्हें उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों के पास मामला उठाया. अप्रैल 2023 में, यादव ने यूपी राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया और मामला उठाया गया.
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने कहा कि कार्यवाही के परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल के चार अधिकारियों को दोषी पाया गया और उन्हें वाराणसी में दो अनाथालयों के कैदियों को खाना खिलाने के लिए कहा गया.
यह देश में पहली बार हुआ है कि एक ही विभाग के चार अधिकारियों ने आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए यूपी राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी जमानती वारंट के खिलाफ वाराणसी के आदमपुर पुलिस स्टेशन में 10,000 रुपये जमा किए. बिजली विभाग के अधिकारियों ने 2.24 लाख रुपये का गलत बिजली बिल बनाने के लिए आयोग से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने बिल घटाकर 3,998 रुपये कर दिया है.
घटना में शामिल चार अधिकारी अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा, कार्यकारी अभियंता आरके गौतम और यूपीपीसीएल के उप मंडल अधिकारी सर्वेश यादव और रवि आनंद थे. उप्रेती ने कहा, अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए उन्होंने उन्हें वाराणसी में दो अनाथालयों के कैदियों को खाना खिलाने की “प्रतीकात्मक सजा” देने का फैसला किया.
उप्रेती ने कहा, आयोग ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि अनाथालयों के निवासियों के भोजन पर खर्च प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और आदेश के अनुपालन के बारे में आयोग को सूचित करें. उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून के तहत आर्थिक दंड 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता.