पूर्व सांसद जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत ने ‘भगोड़ा’ किया घोषित

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नई दिल्ली: पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा को उनके खिलाफ दो मामलों की सुनवाई में उपस्थित होने में विफल रहने के बाद एक विशेष अदालत ने “भगोड़ा” घोषित कर दिया है.

ये मामले 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित हैं, जहां वह भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाली उम्मीदवार थीं. सात बार गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जया प्रदा अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बाद एमपी एमएलए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की.

कोर्ट में मामला

शोभित बंसल की अध्यक्षता वाली एमपी एमएलए विशेष अदालत ने अब पुलिस अधीक्षक को 6 मार्च तक अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया है.

यह कानूनी प्रावधान तब लागू किया जाता है जब कोई आरोपी व्यक्ति वारंट के बावजूद अदालत में पेश होने में विफल रहता है, जिससे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू होती है.

जया प्रदा हिंदी और तेलुगु फिल्म उद्योगों में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। बाद में, उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया और 1994 में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हो गईं और राजनीति में कदम रखा. वह पहले राज्यसभा सांसद और फिर लोकसभा सांसद बनीं. वह 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं.

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