चंडीगढ़ मामले में आदेश पर अरविंद केजरीवाल का बयान

Delhi CM Arvind Kejriwal

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की सराहना की. बजट सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने कहा, हम अदालतों को मंदिर मानते हैं. न्याय प्रदान करना भगवान का काम है. यही कारण है कि जब कोई न्यायाधीश फैसला सुनाता है, तो इसे एक तरह से भगवान का काम माना जाता है.

केजिवाल का सदन में बयान

सीजेआई चंद्रचूड़ और भगवान की तुलना करते हुए केजरीवाल ने कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कृष्ण भी कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. मुख्य न्यायाधीश में भगवान थे.

अपनी मंगलवार की टिप्पणियों को दोहराते हुए, केजरीवाल ने ऐसे कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया. साथ ही केजरीवाल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटने और आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चुनाव का विजेता घोषित करने के एक दिन बाद आई है. इसके अलावा केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जीतती नहीं बल्कि चुनाव चुराती है.

भगवान ने बीजेपी को बेनकाब कर दिया और साबित कर दिया कि पार्टी जीतती नहीं बल्कि चुनाव चुराती है. पार्टी कैसे चुनाव चुराती है, इसके वीडियो और सबूत देश ने देखे हैं. केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ मेयर पद जैसे छोटे पैमाने के चुनाव के माध्यम से, भगवान एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं.

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने विधानसभा में कहा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हार होगी और अन्याय और अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा और अवतार लूंगा.

मंगलवार को, केजरीवाल ने कहा कि फैसला इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ी जीत था, उन्होंने कहा कि बीजेपी को एकता, रणनीति के जरिए हराया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की गिनती के मतपत्र और वीडियो पेश करने की मांग की थी. उनकी जांच करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निष्कर्ष निकाला कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह द्वारा अमान्य किए गए आठ मतपत्र वैध थे. इस प्रकार AAP उम्मीदवार को वैध निर्वाचित विजेता घोषित किया गया.

रिटर्निंग ऑफिसर ने आठ वोटों को अमान्य कर दिया, जिससे भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर की जीत हो गई. हालांकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव नतीजों को पलट दिया. चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर अदालत का आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे.

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