X(Twitter):टेकडाउन मामले में एक्स कपंनी ने किया आधे जुर्माने का भुगतान

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10 अगस्त को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प को एक सप्ताह के भीतर आधा जुर्माना (जो कि 25 लाख रुपये है) जमा करने को कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने उन्हें जो करने के लिए कहा था, वह नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया।

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दरअसल, कंपनी ने 30 जून को 14 अगस्त तक 50 लाख रुपये चुकाने के जज के फैसले पर सवाल उठाया था. फिर 10 अगस्त को याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कंपनी से कहा कि वह अपील करे और अपनी बात साबित करने के लिए जुर्माने की आधी रकम ही अदा करे. वैध।

इससे पहले, मामले के दौरान, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्लेटफॉर्म पर कुछ खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने ट्विटर से कहा कि सरकार ब्लॉकिंग आदेश जारी कर सकती है और उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालाँकि, 10 अगस्त, 2023 को एक बाद के फैसले में, अदालत ने जुर्माना निलंबित कर दिया, लेकिन कंपनी को सात दिनों के भीतर इसका 50 प्रतिशत भुगतान करने को कहा।

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ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर ट्वीट, अकाउंट और यूआरएल को हटाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के आदेश को चुनौती देने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में गया। ये जून 2022 में हुआ.

याचिका में ट्विटर ने कहा कि केंद्र को उन ट्विटर हैंडल के मालिकों को नोटिस भेजना होगा जिनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वे उन खातों को हटाने के बारे में कोई विवरण साझा नहीं कर सकते।

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