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Unified Pension Scheme: NPS से कितना अलग है UPS,जानिए किसमें कितना है फायदा

August 26, 2024 Sarita Singh 1 min read
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Unified Pension Scheme को केंद्र सरकार की मंजूरी

केंद्र सरकार ने लम्बे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करते हुए केंद्र सरकार की नई योजना Unified Pension Scheme लागू कर दी है। 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या एक अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुन: अध्ययन करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया. सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. यह NDA गवर्नमेंट की एक नई योजना हैं, जिसे नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के समांतर पेश किया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS और UPS चुनने का विकल्‍प होगा. वहीं देश के कई राज्‍यों में ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) भी संचालित है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

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सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना चालू की गई है, जो अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्‍चित पेंशन दिया जाएगा, जो लास्‍ट 12 महीने की ऐवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा. कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी.

अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी होगा. इसके अलावा, मिनिमम एश्‍योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्‍हें कम से कम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

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नेशनल पेंशन स्कीम(NPS) इस योजना के तहत कोई पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाती है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कॉर्पस का 60% तक निकाला जा सकता है। सब्सक्राइबर को वार्षिकी के रूप में रखी जाने वाली संचित बचत (पेंशन वेल्थ) का न्यूनतम 40% निवेश करना आवश्यक है। मैच्योरिटी के समय अमाउंट का पूरा 60 पर्सेंट टैक्स फ्री होता है

सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन


यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्‍सेशन को भी जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि महंगाई के बढ़ने से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी. पैंशन में की गई यह बढ़ोतरी, महंगाई राहत (Dearness Alloawance) के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी.

यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) के आधार कैलकुलेट होती है जिससे रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त रशि सरकारी कर्मचारी को दी जाती है . इस राशि का कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्‍से के तौर पर किया जाएगा. यह ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी. यूपीएस पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा।

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