PPF Scheme में बदलाव
सरकार के द्वारा एक अक्टूबर से, पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित PPF Scheme के नियमो में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन नियमो में बदलाव के तहत नाबालिग के नाम से खोले गए खाते ,NRI पीपीएफ खाते ,एवं एक से ज्यादा PPF खाताधारक आएंगे। PPF नियमो के बदलाव के बारे में जानने से पहले आइये जानते है PPF क्या है –
PPF
PPF केंद्र सरकार की, पोस्टऑफिस द्वारा संचालित योजना में से एक है। यह योजना लोगो की पसंदीदा योजना है, क्युकी इसमें निवेश किये गए पैसे सुरक्षित होते है एवं गारंटीड रिटर्न के साथ मिलते हैं। यह योजना 15 वर्ष के लॉन्ग टर्म की योजना है जिसे न्यूनतम 500 रुपये प्रतिवर्ष के साथ शुरू किया जा सकता है एवं अधिकतम 1.50 लाख सालाना जमा किया जा सकता है इससे अधिक रुपयों के डिपाजिट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
यह एक लॉन्ग टर्म की योजना है इसलिए इसमें जमा किये गए पैसे सिर्फ maturity पूरी होने पर ही निकला जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें खाताधारकों को टैक्स की धारा 80 C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है।
पीपीएफ के नियमो में बदलाव
सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार PPF के नियमो में बदलाव हुए जो की 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं आइये जानते है ये नियम क्या हैं –
पहला नियम
जिन नियमो में बदलाव होना है उन नियमो में पहला नियम है, नाबालिग के नाम पर जो खाते खोले गए हैं, उनमे पोस्टऑफिस के द्वारा उनके 18 साल तक का होने के दौरान ब्याज का भुगतान किया जायेगा। नाबालिग को ये ब्याज का भुगतान तभी किया जायेगा जब वो 18 वर्ष का हो जायेगा और खाता खोलने के योग्य हो जायेगा।
दूसरा नियम
दूसरे नियम के तहत पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक खाते होने पर ब्याज दर प्राइमरी अकाउंट के हिसाब से मिलेगी,और सेकंडरी अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जायेगा। किन्तु इसकी शर्त यह होगी कि दोनों खातों की कुल राशि एनुअल इन्वेस्टमेंट के अंदर हो।
तीसरा नियम
तीसरा नियम NRI खातों के लिए है। जिसके तहत 30 सितम्बर तक NRI खाताधारकों को पूर्णतः ब्याज का भुगतान किया जायेगा परन्तु 1 अक्टूबर के बाद इन खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम उन NRI खाताधारकों के लिए है जिनके कहते 1968 PPF Scheme में खोले गए है जिन्होंने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस की सही तौर पे जानकारी नहीं दी है।