Paytm App: आपको बतादें, कि हाल ही में Reserve Bank Of India RBI आरबीआई ने Online Payment App Paytm पेटीएम को एक बड़ा झटका दे दिया है. जहां पर 29 फरवरी के बाद से पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ कोई भी नया ग्राहक नही जुड़ पाएगा. आपको बतादें, कि हाल ही में बुधवार के दिन इस बारें में जानकारी दी गई है, कि अब से डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी यानि पेटीएम के बैंक पर केाई नया ग्राहक नही जुड़ पाएगा. इसका आदेश भारतीय रिजर्व बैंक की और से दिया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है, कि 29 फरवरी के बाद से ही Paytm पेटीएम ऐप पर वाॅलेट को इस्तेमल करने वाले केाई अन्य ग्राहक अब नही जुड़ सकेंगे. जहां पर RBI आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट ऐप पर नया ग्राहक जोड़े जानें पर अब 20 फरवरी से पाबंदी लगा दी गई है. इसके साथ ही 29 फरवरी के बाद से ही पेटीएम के वाॅलेट में फास्टटैग और टाॅप अप में भी डिपाॅजिट नही हो सकेगा.
वहीं आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि 29 फरवरी से पहले जमा हुई राशि जो कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या फिर वाॅलेट में जमा है, उसका इस्तेमाल आसानी से ग्राहक कर सकते है. 29 फरवरी से पहले इसके डिपाॅजिट, इस्तेमाल या फिर इस राशि को निकालने में कोई भी परेशानी नही होने वाली है. परंतु 29 फरवरी के बाद से पेटीएम बैंक में कोई भी पैसा आप जमा नही करा सकेंगे. आपको बतादें, कि रिजर्व बैंक ने ये फैसला बैकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 के सेक्शन 35ए के तहत लिया है. जहां पर इसे 29 फरवरी के बाद से लागू किया जानें वाला है.
क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला?
आपको बतादें, कि Paytm पेटीएम पेमेंट बैंक के तहत एक लंबे समय से गैर अनुपालन की रिपोर्ट सामने आ रही थी. जहां पर मैटिरियल सुपरवाइजरी चिंताओं के बढ़ने के कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक की इन सुविधाओं पर रोक लगाने को आदेश आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है. आपको बतादें, कि 29 फरवरी के बाद से पेटीमए पेमेंट बैंक से कोई भी नया ग्राहक अब नही जुड़ सकेगा.