IT Department Send Notice to X,Twitter and Telegram:शुक्रवार को आईटी मंत्रालय ने एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा। नोटिस में भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने के लिए कहा गया है। मंत्रालय द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि प्लेटफ़ॉर्म ऐसी सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो वे अपनी कानूनी सुरक्षा खो देंगे और कानूनी परिणाम भुगत सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के प्रभारी राजीव चन्द्रशेखर के अनुसार आईटी ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत कर दिया है कि उनकी साइटों पर बच्चों के लिए किसी भी तरह खौफनाक कंटेंट ऐप पर उपलब्ध नहीं होने चाहिए । सरकार इन आईटी नियमों से इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आईटी विभाग ने चेतावनी दी है कि आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों पर सख्त हो गए हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी कानूनी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी और उन्हें भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।