नई दिल्ली: सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन पर अमेरिका के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि जो लोग भारत की बहुलवादी परंपराओं को नहीं समझते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वे व्याख्यान देने का प्रयास न करें.
जयसवाल ने कहा, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है. अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी चिंता या व्यवहार का कोई आधार नहीं है. वोट बैंक की राजनीति को संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए एक प्रशंसनीय पहल के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए.
जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ है, उनके व्याख्यान देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए. भारत के साझेदारों और शुभचिंतकों को उस इरादे का स्वागत करना चाहिए जिसके साथ यह कदम उठाया गया है.
जयसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका की टिप्पणियाँ गलत, गलत सूचना और अनुचित थीं. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और यह भारत की समावेशी परंपराओं और मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए है. यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई से संबंधित उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के समुदाय जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं. सीएए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं, इसलिए इसे रेखांकित किया जाना चाहिए. यह राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है, और मानवाधिकारों का समर्थन करता है.
जायसवाल ने कहा जहां तक सीएए के कार्यान्वयन पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान का संबंध है, और कई अन्य लोगों द्वारा की गई टिप्पणियां हैं, हमारा विचार है कि यह गलत, गलत सूचना और अनुचित है. शुक्रवार को एक बयान में, अमेरिकी विदेश विभाग ने सीएए अधिसूचना के संबंध में चिंता व्यक्त की और कहा कि वह विवादास्पद कानून के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी कर रहा है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा. धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं.