GST Council Meeting 2024
GST Council Meeting 2024 में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमे कई राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें स्वास्थ्य बीमा संबंधी फैसला अहम रहा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में हुई इस बैठक का अहम मुद्दा था हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को कम करना और ₹2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 18 परसेंट की जीएसटी लगाना। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरों को कम करने का मामला फिलहाल अभी सुलझा नहीं है. इसके लिए जीएसटी की दरों को कम करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। इस फैसले को फिलहाल नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है और मामला फिटमेंट कमेटी को सौप दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल मीटिंग में स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) पर चर्चा निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली बैठक में हुई। इस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को लेकर चर्चा हुई. वर्तमान समय में हेल्थ बीमा में 18% की जीएसटी लग रही है.
बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण सीतारमण की अध्यक्षता में यह 54वी बैठक है जो दिल्ली में संपन्न हुई. इस मीटिंग में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद से मौजूद थे स्वास्थ्य बीमा पर हुई इस कटौती में सहमत बनने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात पर अपनी सहमति जताई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में उठाया था मुद्दा
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वास्थ्य बीमा के मुद्दे को संसद में उठाया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र वित्त मंत्री को लिखा था. वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र में ,हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स में छूट देने की बात लिखी गई थी। जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाने की बात कही थी वहीं पर विपक्षी सदस्यों ने भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी में छूट देने की मांग की थी तब से ही यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था।
ऑनलाइन पेमेंट में GST में कटौती
GST Council Meeting 2024 में हेल्थ प्रीमियम में कटौती के साथ-साथ 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी काफी चर्चा में रहा। यह मामला फिलहाल फिटमेंट कमेटी पर निर्णय के लिए भेज दिया गया है. इस पर अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाली अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए जाने की उम्मीद है।
अधिकतर राज्य हैं हेल्थ प्रीमियम में जीएसटी की कटौती के पक्ष में
अधिकांश राज्य हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जीएसटी को हटाने या फिर जीएसटी को घटाने के पक्ष में हैं।इससे करोड़ो पॉलिसी होल्डर को इसका लाभ मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती से बीमा कंपनियों में हेल्थ पॉलिसी लेने की मांग बढ़ेगी। इससे पहले हेल्थ प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था, परंतु 2017 में जब से जीएसटी अपने देश में लागू हुआ इसके बाद से इसको जीएसटी सेवा कर में शामिल कर लिया गया.