GST Council Meeting 2024
सोमवार को हुई GST Council Meeting 2024 में कई अहम् फैसले लिए गए। जीएसटी कॉउन्सिल की 54 वीं बैठक सोमवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में हुई। GST Council Meeting 2024 में कई सारी चीज़ों को लेकर कई अहम् फैसले लिए गए।
इन महत्वपूर्ण फैसलों में Insurance प्रीमियम में जीएसटी घटाना ,कैंसर जैसे गंभीर बीमारी पर जीएसटी में कमी ,ऑनलाइन गेमिंग में GST बढ़ाना और खाद्य पदार्थों जैसे नमकीन और स्नैक्स पर जीएसटी को बढ़ाना है।

आइये जानते हैं किन-किन चीजों में GST Council Meeting 2024 में फैसले लिए गए –
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर GST
GST Council Meeting 2024 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर अहम् फैसला लिया गया। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर पहले 12 प्रतिशत का टैक्स लगता था ,जिसे अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
ऑनलाइन गेमिंग पर GST
ऑनलाइन गेमिंग जीएसटी पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा रही है। बता दे कि पिछले साल अक्टूबर में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की जीएसटी लगाई गई थी जिसमे फिलहाल सरकार की ओर से कोई रियायत नहीं दी जा रही है। बैठक में कहा गया की ऑनलाइन गेमिंग में पिछले 6 महीनो में 412 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसलिए राजस्व में 412 की बढ़ोत्तरी के कारण ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी की दर में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
रिसर्च फंड पर GST
किसी भी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय को सरकार या फिर किसी निजी संस्थानों से मिलने वाले रिसर्च फण्ड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा ,इससे पहले रिसर्च फण्ड पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगती थी लकिन अब लिए गए फैसलों के बाद रिसर्च फण्ड पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी।
इंस्युरेन्स प्रीमियम पर GST

जीएसटी कॉउन्सिल की बैठक में इन्शुरेन्स प्रीमियम को लेकर फिटमेंट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमे Insurance Premium के जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से कम करने की मांग रखी गई ,जिसपर सभी लोगों ने सहमति दी है।
इंस्युरेन्स प्रीमियम को टैक्स फ्री करने का मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है। इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य बीमा को कर मुक्त करने के लिए पत्र भी लिखा था।
धार्मिक पर्यटन पर GST
जीएसटी कॉउन्सिल मीटिंग में धार्मिक पर्यटन पर लगने वाले जेएसटी को घटा दिया गया है ,इससे पहले धार्मिक पर्यटन में इस्तेमाल किये जाने वाले हेलीकाप्टर सेवा पर 18 प्रतिशत की जीएसटी लगती थी जिसे अब घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
नमकीन और स्नेक्स पर GST
नमकीन और स्नेक्स जैसे खाद्य पदार्थों पर पहले 18 प्रतिशत की जीएसटी लगती थी जिसे अब घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।