EPFO Withdrawal Claim: अकाउंट में राशि आने का इंतजार? जानें क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें

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ईपीएफओ क्लेम का प्रोसेस और समय

ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत किए गए क्लेम को सेटल करने में सामान्यतः 20 दिन का समय लगता है. इस दौरान मेंबर को अपने क्लेम की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की जाती है. ईपीएफओ ने यह सुविधा आसान और सुलभ बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं. अगर आपने भी ईपीएफओ में अपना क्लेम किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्लेम की राशि आपके अकाउंट में कब आएगी, तो आप निम्नलिखित तरीकों से अपने क्लेम स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से क्लेम स्टेटस चेक करना

  1. लॉग-इन करें: सबसे पहले, UAN मेंबर पोर्टल पर जाएं. वहां अपने UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
  2. सर्विस विकल्प चुनें: लॉग-इन करने के बाद, ‘सर्विस’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  3. क्लेम स्टेटस ट्रैक करें: इसके बाद, ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ विकल्प को चुनें. इससे स्क्रीन पर आपके क्लेम की स्थिति दिखाई देगी, जैसे कि ‘क्लेम ऑनलाइन विड्रॉल’ या ‘ट्रांसफर क्लेम स्टेटस’.

ईपीएफओ की वेबसाइट से क्लेम स्टेटस चेक करना

  1. वेबसाइट पर जाएं: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (https://passbook.epfindia.gov.in/MemClaimStatusUAN/) पर जाएं.
  2. क्लेम स्टेटस विकल्प चुनें: ईपीएफओ पासबुक में जाकर ‘क्लेम स्टेटस’ ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
  3. लॉग-इन करें: अब UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉग-इन करें. इसके बाद, आपको स्क्रीन पर सभी क्लेम की स्थिति नजर आएगी, जिसमें अप्रूव्ड, सेटल और ई प्रोसेस के स्टेटस शामिल हैं.
उमंग ऐप से क्लेम स्टेटस चेक करना
  1. उमंग ऐप खोलें: अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप को ओपन करें और ‘EPFO’ ऑप्शन पर जाएं.
  2. सर्विसेज सेक्शन में जाएं: ‘All Services’ के सेक्शन में जाकर ‘Track Claim’ ऑप्शन को चुनें.
  3. OTP जनरेट करें: ‘Employee Centric Services’ पर क्लिक करें, फिर UAN नंबर दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें.
  4. OTP दर्ज करें: फोन पर प्राप्त OTP को दर्ज करें. इसके बाद, आपको क्लेम का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा.
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क्लेम विड्रॉल के लिए समय और संपर्क विवरण

ईपीएफओ के अनुसार, क्लेम की रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद क्लेम सेटलमेंट में 20 दिन का समय लग सकता है. यदि आपात स्थिति में क्लेम निकासी की जरूरत होती है, तो आपको फॉर्म-19 भरना होता है. अगर 20 दिन के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं होता है, तो आप ईपीएफओ के पीएफ आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.

इन तरीकों का उपयोग करके आप आसानी से अपने ईपीएफओ क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी राशि समय पर आपके अकाउंट में आए.

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