दिल्ली की अदालत ने निचली अदालत के समन पर लगाई रोक, अरविंद केजरीवाल के अनुरोध को किया खारिज

CM Arvind Kejriwal

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 16 मार्च को पेश होने के निचली अदालत के समन पर रोक लगाने के अनुरोध को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत के समन को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल अब तक एजेंसी की जांच द्वारा जारी किए गए आठ समन से बच चुके हैं.

गुरुवार को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने पहले आदेश पर अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, जिसके द्वारा एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 फरवरी को राजनेता को 17 फरवरी के लिए तलब किया था.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने हालांकि, केजरीवाल को 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी और उन्हें 16 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. इससे पहले आज, सत्र न्यायाधीश ने एसीएमएम के 7 मार्च के दूसरे आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसके द्वारा केजरीवाल को 16 मार्च के लिए तलब किया गया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से मजिस्ट्रेट अदालत के पहले आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया.

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 6 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है. संघीय धन-शोधन रोधी एजेंसी ने पहले मजिस्ट्रेट अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल के खिलाफ जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी.

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