नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की घोषणा की, यह कानून फिर से चर्चा में है.
केंद्र सरकार ने 2019 में संसद में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान से आए छह समुदायों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है. बांग्लादेश और अफगानिस्तान इससे मुसलमानों के बहिष्कार पर विरोध शुरू हो गया था.
लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू
सीएए 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि सीएए इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा.
नागरिकता संशोधन कानून आखिर क्या है?
यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता और न ही किसी को नागरिकता देता है. यह केवल उन लोगों की श्रेणी को संशोधित करता है जो (नागरिकता के लिए) आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदकों को अवैध प्रवासी की परिभाषा से छूट देकर ऐसा करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, जिसने या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है 31 दिसंबर, 2014, और जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (सी) के तहत केंद्र सरकार या विदेशी अधिनियम द्वारा छूट दी गई है, या 1946 के प्रावधानों या किसी नियम के तहत. इस छूट के लिए कानूनी ढांचा 2015 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं में पाया गया है.
वास्तव में, यह अधिसूचना अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से केवल उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाइयों को छूट देती है, जो धार्मिक उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं.