नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लिए नियम जारी किए, जिससे कानून के अधिनियमन का रास्ता साफ हो गया. CAA की आधिकारिक अधिसूचना के बाद, सरकार ने नागरिकता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ( Indiancitizenshiponline.nic.in ) लॉन्च किया है. यह उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरण लेने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसियों को सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है.
नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जानें
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 ने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जो उत्पीड़न से भाग रहे हैं या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरण ले रहे हैं, वे सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.
उपर्युक्त धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह प्रावधान उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो देश में काफी समय से रह रहे हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट Indiancitizenshiponline.nic.in पर विजिट करना है. इसके बाद सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के क्लिक करें. यहां अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और अगले पेज पर जाएं. अगले पेज पर अपना ईमेल आईडी, नाम और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के लिए अपना ईमेल और मोबाइल देखें और डाले. इसके बाद कैप्चा कोड दोबारा दर्ज करें. इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा.