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Politics

अदालत से राहत मिलने के बाद जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा नौवां समन

March 17, 2024 Simran Khan 1 min read
kejriwal arvind

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन जारी न करने की दो शिकायतों में जमानत दिए जाने के एक दिन बाद, रविवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें नए समन जारी किए गए.

नौवें समन में, जांच एजेंसी ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को 21 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है.

शनिवार को कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल के खिलाफ शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया. अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है. इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.

ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक से संबंधित है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं कर रहे हैं. विशेष रूप से, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आठ बार तलब किया है, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है. अपने आखिरी समन के जवाब में केजरीवाल ने संघीय एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि वे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान दर्ज कर सकते हैं.

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