कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से 26 जून, 2023 तक ज्यादा पेंशन (EPFO Higher Pension) का ऑप्शन चुनकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल (Unified Members’ Portal) पर अप्लाई करना होगा. इसके पहले ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए लॉस्ट डेट 3 मई, 2023 थी, लेकिन EPFO ने इस लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया है।
समय-सीमा बढ़ाकर 26 जून की।
ईपीएफओ ने मंगलवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि तीन मई को खत्म होने वाली समय-सीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दिया गया है। इस तरह पात्र कर्मचारी अब 26 जून तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। इस अहम फैसले में न्यायालय ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा एवं पूर्व अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था आदेश
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा. यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है. इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समय सीमा तीन मार्च, 2023 है।
कर्मचारी पेंशन योजना में ऊंची पेंशन के लिए आवेदन।
EPFO ने इससे पहले इस प्रोसेस का पूरा ब्यौरा जारी किया था. इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी।