Breaking
Latest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain TimesLatest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain Times
Wed, Jun 24, 2026 | New Delhi
Business

इनकम टैक्स विभाग ने नोटिफाई किया आईटीआर फॉर्म। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की देनी होगी जानकारी।

February 16, 2023 Rupali Parihar 1 min read
tax9 getty

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई किया है। इस बार आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी अधिसूचित कर दिया है इसे लेकर CBDT ने एक बयान जारी कर कहा है की टैक्सपेयर्स की सुविधा और रीटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव नहीं किये गए है।

वर्चुअल आमदनी की देनी होगी जानकारी

पिछले साल फाइनेंस एक्ट में शामिल किये गए प्रावधानों की वजह से आईटीआर के फॉर्म में कुछ बदलाव हुए है। जिसमे अब वर्चुअल डिजिटल असेस्ट्स पर हुए मुनाफे पर भी टैक्स लगेगा। वही क्रिप्टो करंसी और नॉन फंजीबल टोकन्स जैसे एसेट्स पर 10 ,000 रूपए से ज्यादा के ट्रांसेक्शन पर भी टैक्स लगेगा।

शेयर ट्रेडिंग की देनी होगी जानकारी

शेयर ट्रेडिग करने वाले लोगो को अब अलग से जानकारी देनी होगी। कर विभाग द्वारा अधिसूचित नए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय के लिए एक अलग शेड्यूल शामिल है. सरकार ने बजट 2022 में क्रिप्टो आय के कराधान के लिए नियमों की घोषणा की थी.

Home
Google_News_icon
Google News
Loan
Facebook
Join