राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी आवास।घर से कई अच्छी यादें जुड़ी-राहुल गांधी!!

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पूर्व वायनाड सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए गए थे। जिसके बाद सरकारी आवास खाली करने का कांग्रेस नेता को नोटिस मिला था।

22 अप्रैल तक खाली करना है सरकारी आवास”

हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने के लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया था। ऐसे में कांग्रेस नेता ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है।

हाउसिंग कमेटी से नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि वो नोटिस का पालन करेंगे।

राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन वाले सरकारी आवास परिसर का एक वीडियो साझा किया। जिसमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है। बता दें कि ट्रक सामान लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास पहुंचा है।
जबकि राहुल गांधी ने कई घर देखे हैं, वह अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा के बाद सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के बाद लोकसभा सचिवालय ने गांधी को 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए नोटिस भेजा था।

कुछ साल पहले, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अपना लोधी एस्टेट बंगला खाली करने के लिए कहा गया था क्योंकि उनकी सुरक्षा से एसपीसी कवर हटा दिया गया था।

घर से कई अच्छी यादें जुड़ी-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटरी को अपने जवाब में लिखा था- ‘मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया. यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं. मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं. मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा. 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाने पर राहुल को यह बंगला 2005 में अलॉट किया गया था.’

क्यों रद्द हुई राहुल गांधी की सदस्यता?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा. इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है.

राहुल की अपील पर 20 अप्रैल को आएगा फैसला
मानहानि केस में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुरुवार को सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा. 

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