गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए।

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गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विदेशों से चंदा लेने के मामले में गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विदेशी अंशदान को विभिन्न संस्थाओं को हस्तांतरित करना जारी रखा था। यह नियम इस तरह के हस्तांतरण को बैन करता है।

फाइनेंशियल ईयर में 12,71,188 रुपये का भुगतान।

ऑक्सफैम इंडिया एक प्रकार का एनजीओ है. यह संस्था अपने एसोसिएट्स और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को कमीशन के रूप में फंड भेजती है. गृह मंत्रालय की सिफारिश में कहा गया है ऑक्सफैम इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर में सीपीआर को 12,71,188 रुपये का भुगतान किया है. ऑक्सफैम इंडिया के टीडीएस डेटा से यह पता चला है।

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा।

आयकर विभाग के किए गए एक ‘सर्वेक्षण’ के दौरान कई ई-मेल पाए गए, जिनसे पता चला कि ऑक्सफैम इंडिया अन्य एफसीआरए-पंजीकृत संगठनों को धन भेजकर या लाभकारी परामर्श मार्ग के जरिए से एफसीआरए के प्रावधानों को दरकिनार करने की कथित तौर पर योजना बना रहा था.
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण ने ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों या इकाइयों की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में ‘उजागर’ किया, जिन्होंने वर्षों से संगठन को उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया है.
सूत्रों ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा. उन्होंने कहा कि इन निष्कर्षों के बाद, गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की।

अपने एफसी यूटिलाइजेशन अकाउंट में लिए 1.50 करोड़।

सीबीडीटी नहीं है जांच में पाया है कि ऑक्सफैम इंडिया विदेशी देशों और विदेशी संस्थाओं के लिए विदेश नीति तैयार कराने में भी एक माहौल बनाने की कोशिश करता है. ऑक्सफैम इंडिया ने अपने अपने एफसीआरए अकाउंट की जगह अपने एफसी यूटिलाइजेशन अकाउंट में 1.50 करोड़ रुपये लिए हैं, जो गैरकानूनी है।

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