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Politics

राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत। सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचे थे राहुल।

April 3, 2023 • Rupali Parihar• 1 min read
rahul

निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी का समर्थन जताने के लिए कांग्रेसशासित प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े नेता भी सूरत पहुंचे हैं. सूरत की सत्र अदालत में राहुल गांधी द्वारा याचिका दाखिल करते समय राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहे।

मोदी सरनेम पर राहुल गाँधी ने की टिप्पणी।

राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची. साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे. सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

जमानत मिलने के बाद राहुल गाँधी ने किया ट्वीट।

सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। जिसके बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ‘ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!’

कार्यकर्ताओं को गुजरात पुलिस ने रोका।

राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए सूरत जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के वाहनों को गुजरात पुलिस ने रोक दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने सोमवार को यह दावा किया है। थोराट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें समर्थन देने और यह दिखाने के लिए कि वह इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गुजरात शहर का रुख किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के वाहनों को रोक दिया गया था।

सजा के बाद रद्द हुई थी संसद सदस्यता।

अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें. सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।

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