एनपीएस से पैसे निकालने के नियम में बदलाव।

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पेंशन निकालने को लेकर नियम बदल गए हैं। ऐसे में आपके लिए इन्हें जानना जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत पेश हो सकती है। सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल तक कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है।

ये डॉक्युमेंट्स होंगे जरुरी।

पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अब नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब कुछ डॉक्युमेंट्स को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पर पेंशन कॉर्पस को निकालने से पूर्व अपलोड करना होगा। यह अनिवार्य रूप से करना होगा। अब पैसे निकालते समय एनपीएस निकासी फॉर्म, निकासी अनुरोध में बताई गई पहचान और निवास का प्रमाण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का प्रमाण की कॉपी लगानी होगी।

1 अप्रैल से अपलोड करना होगा डाक्यूमेंट्स।

PFRDA ने 22 फरवरी, 2023 को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि “सब्सक्राइबर्स के हित में उनको वक्त पर एनुइटी की पेमेंट जारी करने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी होगा। ” सर्कुलर के मुताबिक, सभी नोडल कार्यालय/पीओपी/कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर्स को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के महत्व के बारे में बताएंगे और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए दस्तावेज लेजिबल हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है?

नेशनल पेंशन सिस्टम से 5.67 लाख बेनिफिशयरी जुड़े हैं। यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजना है। यह एक तरह से पेंशन और निवेश वाली स्कीम है. यह बाजार के आधार पर रिटर्न देती है। यह टैक्स फ्री है। राष्‍ट्रीय पेंशन सिस्टम को 1 जनवरी 2004 को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से शुरू किया गया था।

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