Half Bijli Bill Yojana : इस योजना में 400 यूनिट बिजली की खपत करने पर देना होगा केवल आधा बिल

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Half Bijli Bill Yojana छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 400 यूनिट तक की बिजली की खपत करने पर बिजली के बिल में 50% छूट दी जाती है

Half Bijli Bill Yojana

Half Bijli Bill Yojana : आजकल देश के हर घर में बिजली की सुविधा मौजूद है बिजली से चलने वाले कई सारे उपकरण जैसे -टीवी ,कूलर, फ्रिज ,एसी ,वाशिंग मशीन ,गीजर इत्यादि है जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और हर महीने के अंत में हमें बिजली का बिल देना पड़ता है।

ऐसे में सरकार ने उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से बिजली का बिल चुकाने में सक्षम नहीं है उनके लिए Half Bijli Bill Yojana लेकर आई है जिसमें 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर सिर्फ आधा बिल ही देना पड़ता है यानी इस्तेमाल की गई बिजली का केवल 50% भुगतान ही आपको करना होता है .

Half Bijli Bill Yojana

Half Bijli Bill Yojana क्या है

Half Bijli Bill Yojana की शुरुआत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मार्च 2019 को की थी, जिसके तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर 50% की छूट देने की बात कही गई थी।

बता दे कि छत्तीसगढ़ में प्रति यूनिट बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए 4.50 रुपए प्रति यूनिट की दर लागू है जहां अब उपभोक्ताओं को केवल 2.50 रुपए की दर से बिजली मिलेगी अभी तक इस योजना से 16.82 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जा चुका है अगर आप भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं .

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योजना के लाभ

Half Bijli Bill Yojana छत्तीसगढ़ में रहने वाले नागरिकों के लिए चलाई जा रही है आईए जानते हैं इसके क्या लाभ है

  • इस योजना के द्वारा 400 यूनिट बिजली की खपत करने वाले सभी बीपीएल परिवारों को 50% बिजली के बिल पर छूट दी जाएगी
  • इस योजना में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बिजली के बिल का केवल आधा ही विद्युत वितरण कंपनी को देना होगा
  • इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेगी
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो अपनी बिजली बिल का भुगतान हर महीने करते हैं
  • इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को दिया जाएगा

कौन कर सकता है आवेदन

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  • Half Bijli Bill Yojana में आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिको को मिलता है जो नियमित रूप से अपनी बिजली के बिल का भुगतान करते हैं
  • इस योजना का लाभ 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले परिवारों को मिलता है
  • इस योजना का लाभ बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है
  • इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता पात्र हो सकते हैं

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