Breaking
Latest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain TimesLatest: Adani Power’s Bold Move into Nuclear EnergyAutomotive Sales Cool Off in April 2026, Marking a Return to NormalIndia’s Economy in April 2026: Holding Steady in Uncertain Times
Thu, Jun 25, 2026 | New Delhi
Business

पैन को आधार से लिंक करने की तारीख़ बढ़ी। जानें कब तक कर सकते है लिंक।

March 29, 2023 Rupali Parihar 1 min read
pan card

पैन और आधार को लिंक करने की तारीख 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान अनिवार्य है।

पैन को आधार से लिंक करने की तारीख़ बढ़ी।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि, करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को पैन-आधार के लिए निर्धारित प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के लिंक कर सके हैं।
आधार-PAN लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।

ई-पे टैक्स से जुड़े बैंकों के ग्राहक ऐसे करें फीस का भुगतान।

सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
यहां क्विक लिंक में आधार लिंकिंग विकल्प में जाएं।
अब पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा, जिसके बाद अलग-अलग पेमेंट विकल्प दिखाई देगा।
ई-पे टैक्स फैसिलिटी के तहत इसमें से किसी एक विकल्प का चयन करें और भुगतान कर दें।
जो बैंक ई-पे टैक्स पेमेंट फंक्शनैलिटी से जुड़े नहीं हैं, उन ग्राहकों को अलग प्रोसेस पूरा करना होगा।

सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के तहत ई-पे फंक्शनैलिटी जा जाएं।

यहां पर एनएसडीएल वेबसाइट का लिंक दिया होगा, जिसपर क्लिक करके जा सकते हैं.
अब आईटीएनएस 280 या चालान संख्या पर क्लिक करें और आगे बढ़े.
यहां पर लागू टैक्स के तहत आयकर का चयन करें और 500 रुपये वाली रसीद का चयन करें.
सभी जानकारी देने के बाद आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य।

इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है, जहां कुछ स्टेप फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

Home
Google_News_icon
Google News
Loan
Facebook
Join