Life Certificate
Life Certificate पेंशन भोगियों के लिए दिया जाता है ,यह एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र होता है जो इस बात का सबूत होता है की पेंशन भोगी अभी जीवित है ,प्रत्येक पेंशन भोगी को हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर उनकी पेंशन मिलनी बंद हो जाती है और जब तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया जाता तब तक पेंशन नहीं मिलती है .
Life Certificate जमा करने के लिए सरकार के द्वारा 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को खास सुविधा दी गई है जिससे वह अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से ही अब जमा कर सकते हैं वहीं अन्य पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा एक नवंबर से दी जाएगी। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं .
Life Certificate प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए
Life Certificate प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स का आधार कार्ड उसके अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए ,Life Certificate लेने के लिए पेंशन भोगी अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या किसी भी निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं.
इसके अलावा इसे सरकारी कार्यालय के द्वारा संचालित किया जा रहे जीवन प्रमाण केन्द्रो पर जाकर या फिर किसी कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर भी इसके एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल भी लाइफ सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जा सकता है ,इसकी आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in से इसको डाउनलोड किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
लाइव सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपके पास आपका आधार नंबर इसके साथ-साथ मोबाइल नंबर होना चाहिए इसके साथ-साथ आधार संख्या का पंजीकरण भी पहले से ही होना चाहिए।
Life Certificate जमा करने की अंतिम तिथि
Life Certificate जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है ,वहीं नए नियमों के अनुसार जो सीनियर सिटीजन या 80 वर्ष से अधिक के लोग है वे अब 1 अक्टूबर 2024 से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं ,वहीं वे पेंशन भोगी जो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं वह 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं Life Certificate जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है .
Life Certificate के क्या फायदे हैं
Life Certificate किसी भी पेंशनभोगी के जीवित होने का सबूत होता है ,यह इस बात का सबूत होता है कि जिसे पेंशन मिल रही है वह व्यक्ति जीवित है और लाइफ सर्टिफिकेट के जमा ना किए जाने पर पेंशन मिलनी बंद हो जाती है इसलिए सरकार के द्वारा यह नियम लागू किया गया है कि हर साल नवंबर में पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है .