Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसका लाभ 10 वर्ष तक की बेटियों को मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर नई योजनाए चलाई जाती रहती है जिसमे से एक प्रमुख योजना है सुकन्या समृद्धि योजना।
इस योजना के नियमों में 1 अक्टूबर में से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 अक्टूबर से अनियमित खातों को नियमित करने का निर्देश दिया गया है इसके अंतर्गत अगर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता उसके दादा-दादी ने खुलवाया है तो, उस खाते को उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।
Sukanya Samriddhi Yojana का नया नियम
1 अक्टूबर से इस योजना में नए नियम लागू हो रहे हैं. सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम के अनुसार जिन बेटियों के खाते उनके माता-पिता ने नहीं खुलवाए हैं उनके दादा दादी ने खुलवाए हैं उन खातों को बेटियों के कानूनी अभिभावक या उनके माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। इस बदलाव के तहत बेटी के कानूनी माता-पिता ही इन खातों को खोलने या बंद करने के अधिकारी होंगे।
Sukanya Samriddhi Yojana में कैसे करे खाता ट्रांसफर
आईए जानते हैं Sukanya Samriddhi Yojana के तहत कैसे करवा सकते हैं खातों को ट्रांसफर।
- इस योजना के तहत बेटियों के खातों को उनके कानूनी अभिभावक के खातों में ट्रांसफर करने के लिए ,जिस ब्रांच से अपने खाता खुलवाया था वहां जाकर आपको सभी आवश्यक दस्तावेज देने होंगे
- इसके बाद आपको वहां से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म लेना होगा
- इस फॉर्म में दादा-दादी और माता-पिता दोनों से मांगी हुई जानकारी को भरना होगा
- दोनों ही गार्जियनशिप ट्रांसफर फॉर्म पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे
खाता ट्रांसफर करवाने के लिए आप अपने साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर जाएं
- ओरिजिनल अकाउंट पासबुक
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- बेटी के कानूनी अभिभावक होने का सर्टिफिकेट
- अभिभावक का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ
- एप्लीकेशन फॉर्म
- पुराने खाताधारक और नए अभिभावक का पहचान पत्र
Sukanya Samriddhi Yojana क्या है
सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है। यह योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस योजना के तहत 10 साल या उससे कम उम्र की किसी भी बेटी के नाम से इस खाते को खोला जा सकता है।
यह खाता 21 सालों तक चलता है इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम की बेटियों के अकाउंट खोले जाते हैं यह अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। इस खाते को बेटी के 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु होने के बाद तक या उसकी शादी के होने तक चलाया जाता है। इस खाते में आप हर साल मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं।
इस योजना में बेटी की शादी होने पर खाते को समय से पहले बंद भी किया जा सकता है। आप इस खाते को ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। इसमें आपको 18C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है।