दरअसल, एसेसमेंट ईयर 2023-24 में Finance Act, के तहत क्रिप्टो और वीडीए से होने वाली इनकम पर टैक्स लागू किया जाना है. जिसके लिए साल 2022 में प्रस्ताव आया था. लेकिन अभी भी इस नियम में NRI के लिए कनफ्यूजन बनी हुई है.
इस साल क्रिप्टो और वीडीए में इनवैस्ट करने वाले NRI को इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित नियमों में स्पष्टता नही है. 2022 में, Finance Act के तहत क्रिप्टो Crypto और वीडीए(VDA) से होने वाली इनकम पर टैक्स के लिए नियम पेश किए गए थे. जिसमें 30 प्रतिशत का फ्लैट रेट भी शामिल था. इस प्रावाधान को इस साल यानि 2023 में लागू किया जाएगा. जिससे अभिप्राय है की 1 अप्रैल 2023 से क्रिप्टो और वीडीए होने वाली हर ट्रांजेक्सन को इस प्रवाधान के तहत लिया जाएगा.
भारत में क्रिप्टो और वीडीए (VDA) से होने वाली इनकम पर टैक्स उसके सोर्स् और व्यक्ति की जगह पर निर्भर करता है. भारत में जो लोग बाहर के देशों से पैसा कमाते है उनको उस इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ता है.
परंतु एक एनआरआई (NRI) के लिए ये टैक्स उसके इनकम सोर्स पर निर्भर करता है. जिसका मतलब है की अगर एनआरआई की इनकम अगर भारत में ही कही से हो रही है तो उसे अपनी इनकम पर टैक्स भारत के टैक्स नियमों के हिसाब से ही चुकाना होगा.
एक्सपर्टस का इस पर कहना हे की अगर कोई एनआरआई (NRI) क्रिप्टो को विदेशी पैसों से खरीदता या बेचता है तो उससे होने वाली कमाई पर भारत में टैक्स पे नही करना पड़ेगा. क्योंकि उसका सोर्स भारत से नही है और ना ही अमाउंट भारत में रिसीव किया जा रहा है.
Koinx जो की एक क्रिप्टो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म (crypto taxation platform) है के फाउंडर पुनीत अग्रवाल जो की एक क्रिप्टो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म है उनका इस पर कहना है की एक एनआरआई को उन्ही नियमों के हिसाब से टैक्स पे करना होता है जिस देश में वो मौजूद होता है और क्रिप्टो से हुई इनकम के बारें में आईटीआर में जानकारी देनी भी जरूरी नही है.