PM Jan dhan Yojana: प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने पूरे किये 10 साल ,आइये जानते हैं क्या हैं इसके लाभ

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PM Jan dhan Yojana

मोदी सरकार ने साल 2014 में PM Jan dhan Yojana की शुरूआत की थी, आज इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं. केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है उन्ही योजनाओं में एक ऐसी ही योजना साल 2014 में लॉन्च की गई थी, इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जन-धन योजना. इस योजना के तहत गरीब लोगों के सरकार ने बैंक अकाउंट खुलवाए थे. पीएम मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्हीने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से इस योजना का ऐलान कर दिया था।

28 अगस्त 2014 में यह योजना पूरे देश में लागू हो चुकी थी. तब से लेकर अब तक इस योजना को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं. इस योजना के तहत करोड़ों लोगो ने अपने बैंक खाते खुलवाए थे। आइये जानते हैं इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर क्या मिलते हैं फायदे-

जन-धन योजना के फायदे

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जन-धन योजना के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवाता है,तो सबसे पहला फायदा है कि उसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता. क्योंकि बहुत से बैंक खाते ऐसे होते हैं ,जहां आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टी लगा दी जाती है.

जन-धन योजना के तहत खाता खुलवाने पर आपको 100,000 रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी दिया जाता है.आपको ₹10000 के ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है,साथ में ही आपको खाता खुलवाने पर रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता. यदि आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस जाकर या ऑनलाइन भी खाता खुलवा सकते हैं।

50 करोड़ से ज्यादा खाते खुले अब तक

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प्रधानमंत्री जन-धन योजना में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। वहीं खाता खुलवाने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है. इस योजना में खाता खुलवाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा कागजी कार्यवाही नहीं करनी होती,इसीलिए गरीब लोग बड़ी आसानी से इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं. अब तक इस योजना में 52.39 करोड़ से ज्यादा खाते खुलवाए जा चुके हैं.

जन-धन योजना के लाभ

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कई लाभ हैं आइये जानते हैं इसके बारे में –

-जन-धन योजना में ,बैंक खाता न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोला जाता है

-जन-धन योजना में ,खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है

-जन-धन योजना में खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है. पीएमजेडीवाई खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है

-जन-धन योजना में खाताधारकों को,1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) दिया जाता है.

-पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है .

-जन-धन योजना के खाते डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र होते हैं।

जन-धन योजना पात्रता

-प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए.

-व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 के बीच होनी चाहिए।

-व्यक्ति को परिवार का कमाने वाला सदस्य या परिवार का मुखिया होना चाहिए।

-यदि परिवार का मुखिया 60 वर्ष या उससे अधिक का है तो परिवार का दूसरा कमाने वाला व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत इस शर्त पर शामिल होगा की वे पात्रता के मानदंड को पूरा करे।

-अगर दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने PMJDY खाते के प्रबंधन के लिए अपने कानूनी अभिभावकों से सहायता की आवश्यकता होगी.

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