UPS को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।इस योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जा रहा है। यह योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी। लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल सेवाकाल पूरा होना चाहिए। 23 लाख कर्मचारीयो को मिलेगा इसका लाभमिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) की खूबिया
2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या एक अप्रैल 2025 तक रिटायर होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे रिटायर कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभों की पुन: अध्ययन करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।
अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इस पर डीआर भी 60 प्रतिशत दिया जाएगा
अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। बता दें, कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा।
यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि के अलावा एक और एकमुश्त राशि से अलग से मिलेगी। यह राशि सेवाकाल में हर छह महीने की सेवा के बदले एक माह के मासिक वेतन (वेतन डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा।
UPS के तहत पेंशन की गारंटी होती है। जो लोग NPS का विकल्प चुन चुके हैं, उन्हें अगले साल से UPS में जाने की अनुमति होगी।
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देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा। अगर राज्य सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा. अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी। इस फैसले के 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने इसे लागू कर दिया। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।